कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आरओ कक्ष में कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री दुबे प्राप्त करेंगे नाम निर्देशन पत्र


  अरूण कुमार शेंड

प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस 

रायसेन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अनुसार संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा के निर्वाचन हेतु 12 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री अरविंद दुबे ने बताया कि संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय रायसेन में न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक-2 में प्राप्त किए जाएंगें नाम निर्वाचन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल 2024 को की जाएगी अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा के निर्वाचन हेतु मतदान 07 मई 2024 को होगा तथा मतगणना 04 जून को की जाएगी कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचने वाले अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म जमानत राशि का प्रमाण प्रारूप-ए एवं बी शपथ पत्र आदि के साथ आरओ कक्ष में आना होगा यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है इनको एक साथ या पृथक से जमा किया जा सकता है नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी

निर्वाचन प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक कर सकते हैं व्यय

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा सभी पोस्टर बैनर पम्प्लेट चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित प्रकाशित किए गए हो परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग प्रदर्शित किए जा रहे हों यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होग

 लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकते हैं प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा

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