मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जारी किया आदेश,अभिभावकों की शिकायतों पर लिया संज्ञान

 


मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लिया संज्ञान..... निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर होंगी कार्रवाई....

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश.....

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को जारी किया पत्र .... 

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत करें कार्रवाही....

इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर हो सकता है 2 लाख तक जुर्माना.....



मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए है, वही स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गय है की कलेक्टर इस आदेश का पालन सख्ती से करवाए साथ ही ऐसे स्कूलों पर नजर रखें, साथ ही इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें, इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्धारित दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने वाले स्कूल संचालकों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।

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