तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की, नतीजा भुगतना होगा', पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख


 पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

-2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की ओर से माफीनामा दाखिल किया

नई दिल्ली। Supreme Court strict on Baba Ramdev and Balkrishna पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस वक्त बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने सुनवाई हुई। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की ओर से माफीनामा दाखिल किया गया था।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा हमने इस मामले में बिना शर्त माफी का सुझाव दिया है। कोर्ट ने स्वामी रामदेव के बिना शर्त माफी के हलफनामे को भी मानने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा इन लोगों ने तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है। गलती हो गयी है। उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

हम हलफनामे को खारिज कर रहे हैं- कोर्ट

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे किसने बनाया? मैं आश्चर्यचकित हूं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा-साथ ही हमें ऐसा हलफनामा नहीं देना चाहिए था। इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- हमसे गलती हुई। कोर्ट ने कहा गलती! बहुत छोटा शब्द। हम वैसे भी निर्णय लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम आप जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा हमारे आदेश के बावजूद? हम इस मामले में इतना उदार नहीं बनना चाहते। हम इस हलफनामे को खारिज करते हैं। यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। हम अंधे नहीं हैं! हम सब कुछ देखते हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा लोग गलतियां करते रहते हैं, कोर्ट ने कहा- फिर जो गलतियां करते हैं उन्हें भुगतना भी पड़ता है। फिर उन्हें भी कष्ट झेलना पड़ता है। हम इस मामले में इतना उदार नहीं बनना चाहते।

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