खोजवापुर गांव में हुआ फ्राड उप जिला अधिकारी ने किया निरस्त, एक सप्ताह के भीतर कब्जा हटवाने का तहसीलदार ने दिया आदेश

 


सुनील त्रिपाठी/गणेश अग्रहरि 

कौशांबी, मंझनपुर तहसील क्षेत्र के खोजवापुर उर्फ मिर्जापुर सदैव सुर्खियों में रहा यहां पर बहुत बड़े-बड़े फ्राड हो रहे हैं यहां तक की कई लोग फर्जी कागजात के सहारे नौकरी भी कर रहे हैं। 

वही ग्राम पंचायत में गुलाब रानी धर्मदास बौद्ध कन्या जूनियर हाई स्कूल जहां पर होना चाहिए वहां पर विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया बल्कि उस स्थान के जगह पर गांव सभा के खलिहानी नंबर पर विद्यालय का निर्माण करा कर विद्यालय संचालित किया गया। जिसका ग्राम सभा वासियों ने उप जिला अधिकारी मंझनपुर के यहां मुकदमा दायर किया जिसका वाद संख्या 2 6 6 9 / 2024 कंप्यूटरीकृत संख्या 120240 24 20 30 26 69 ग्राम सभा बनाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल बलिहारी पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रबंधक भानु प्रताप सिंह अंतर्गत धारा 67 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुरूप निर्णय किया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल भूमि प्रबंधन समिति मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशांबी के द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्षेत्रीय लेखपाल/भूमि प्रबंधन समिति मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर परगना करारी तहसील मंझारपुर जनपद कौशांबी द्वारा प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आर सी प्रपत्र 20 जारी किया गया वाद तमिला शामिल किया गया प्रतिवादी को सूचना के उपरांत ना ही न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ही प्रस्तुत किया प्रतिवादी के अनुपस्थित होने के कारण सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 24 /6 /2024 को गांव सभा की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल का बयान कराया गया जिसमें बलराम सिंह चंदेल पुत्र राम दुलारे सिंह चंदेल आदि निवासी गांव मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर तहसील मंझनपुर जनपद कौशांबी द्वारा विद्यालय पटेल गुलाब रानी धर्मदास बौद्ध कन्या जूनियर हाई स्कूल प्रबंधक भानु प्रताप सिंह निवासी खोजवापुर आदि के विरुद्ध अंतर्गत धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 दिनांक 15 फरवरी 2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र की जांच नायब तहसीलदार करारी से कराकर आख्या दिनांक 2 मार्च 2024 को प्राप्त की गई 2 मार्च 2024 से स्पष्ट है कि ग्राम मिर्जापुर और खोजवापुर के आकार पत्र 45 के अनुसार आराजी संख्या 277/ 0.297 खलिहान के खाते में अंकित है न्यायालय उप जिला अधिकारी मंझनपुर वाद संख्या 5 / 2010- 2011 विमला देवी आदि बनाम गांव सभा धारा 161 अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी 2011 के अनुसार आराजी संख्या 277 / 0. 297 हेक्टेयर में से 0.149 हेक्टेयर खलिहान के खाते से निरस्त कर विमला देवी आदि तथा आराजी संख्या 282/ 0.260 हेक्टेयर में से 0.49 हेक्टेयर से विमला देवी आदि का नाम निरस्त कर खलिहान के खाते में अंकित किए जाने का आदेश पारित किया गया न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर आराजी संख्या 277 मिंजुबला /0.14 9विमला देवी आदि द्वारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल बलिहारी पटेल बहुत उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है न्यायालय उप जिलाधिकारी मंझनपुर वाद संख्या 2023 धारा 101 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 2006 के अंतर्गत दिनांक 3 जनवरी 2024 को आदेश पारित करते हुए न्यायालय द्वारा पर पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी 2015 को निरस्त कर दिया गया वर्तमान समय में आराजी संख्या 277 0.297 खलिहान के खाते में अंकित है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया गया क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 25 फरवरी 2024 के अवलोकन से स्पष्ट है की आराजी संख्या 277 निंजा 0.149 हेक्टेयर खलिहान की भूमि पर डा सोनेलाल पटेल बलिहारी पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर प्रबंधक भानु प्रताप सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिए गए बयान दिनांक 24 6.2024 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आख्या जांच के पश्चात प्रेषित की गई है वर्तमान समय में आराजी संख्या 277 / 0.297 खलिहान में अंकित है भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण प्रतिवादी को बेदखलकर क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाना विधि संगत है। 

असिस्टेंट कलेक्टर/तहसीलदार मंझनपुर का आदेश

असिस्टेंट कलेक्टर/ तहसीलदार मंझनपुर कौशांबी ने अपने आदेश में आदेशित किया कि ग्राम मिर्जापुर खोजवापुर परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशांबी स्थित आराजी संख्या 277 प्रतिवादी डॉक्टर सोनेलाल पटेल बलिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर प्रबंधक भानु प्रताप सिंह निवासी गांव मिर्जापुर परगना करारी तहसील मंझनपुर जनपद कौशांबी को बेदखल किया जाता है तथा क्षतिपूर्ति रुपया 16390 आरोपित किया जाता है राजस्व निरीक्षक एक सप्ताह के अंदर तथा आवश्यक पुलिस बल सहायता से अतिक्रमण हटवा कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करें।

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