कम्पोजिट विद्यालय चलौली की प्रधानाध्यापिका सहित 3 शिक्षिकाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित
सुनील त्रिपाठी/गणेश अग्रहरि
प्रखर न्यूज व्यूज एक्सप्रेस
कौशाम्बी। महानिदेशक शिक्षा विभाग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय जॉच समित की आख्या, जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय जांच समिति की आख्या तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी- चायल की आख्या के क्रम में उनके द्वारा कम्पोजिट विद्यालय-चलौली, विकास खण्ड-चायल जनपद-कौशाम्बी में कार्यरत श्रीमती वन्दना सिंह, इ०प्र०अ०, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव स०अ० एवं श्रीमती स्मिता वर्मा स०अ० को निम्नवत् आरोपों में एतद् द्वारा तत्कात प्रभाव से निलम्बित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है कंपोजिट विद्यालय-चलौली, विकास खंड-चायल की श्रीमती वंदना सिंह विरुद्ध प्रथम दृष्टया निम्नलिखित आरोप पुष्टित पाये गये :
श्रीमती वन्दना सिंह, इ०प्र०अ० द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के बिन्दु संख्या 27 का उल्लंघन करना।लोकसभा निर्वाचन-2024 में अवरोध उत्पन्न करना।शैक्षिक सत्र 2023-24 की समाप्ति पर छात्र/छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड से वंचित रखना।
श्रीमती वन्दना सिंह, इ०प्र०अ० द्वारा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्रीमती सुमन श्रीवास्तव द्वारा किये गये व्यय का भुगतान न करना तथा महानिदेशक महोदय के हस्तक्षेप पर खण्ड शिक्षा अधिकारी चायल एवं जिला समन्वयक एम०डी०एम० की उपस्थिति में भुगतान किया जाना विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना "स्मार्ट क्लास" जिससे ग्रामीण परिवेश के बच्चे डिजिटल दुनिया से रूबरू हो सकें, में अवरोध उत्पन्न करना।विद्यालय के समस्त स्टाफ / शिक्षामित्रों का वेतन / मानदेय आहरण में अवरोध उत्पन्न करना।
नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के उपरान्त बच्चों का नवीन नामांकन न किया जाना अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती वन्दना सिंह इ०प्र०अ० का दोषी पाया जाना।जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती वन्दना सिंह इ०प्र०अ० का दोषी पाया जाना।
श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, स०अ० कम्पोजिट विद्यालय-चलौली, विकास खण्ड-चायल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया निम्नलिखित आरोप पुष्टित पाये गये श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव स०अ० द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के बिन्दु संख्या 27 का उल्लंघन करना।लोकसभा निर्वाचन-2024 में अवरोध उत्पन्न करना।शैक्षिक सत्र 2023-24 की समाप्ति पर छात्र/छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड से वंचित रखना।
विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना "स्मार्ट क्लास" जिससे ग्रामीण परिवेश के बच्चे डिजिटल दुनिया से रू-बरु हो सकें, में अवरोध उत्पन्न करना।विद्यालय के समस्त स्टाफ / शिक्षामित्रों का वेतन/मानदेय आहरण में अवरोध उत्पन्न करना।नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के उपरान्त बच्चों का नवीन नामांकन न किया जाना अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव स०अ० का दोषी पाया जाना।जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव स०अ० का दोषी पाया जाना।
श्रीमती स्मिता वर्मा, स०अ० कम्पोजिट विद्यालय-चलौली, विकास खण्ड-चायल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया निम्नलिखित आरोप पुष्टित पाये गये श्रीमती स्मिता वर्मा स०अ० द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के बिन्दु संख्या-27 का उल्लंघन करना लोकसभा निर्वाचन-2024 में अवरोध उत्पन्न करना।शैक्षिक सत्र 2023-24 की समाप्ति पर छात्र/छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड से वंचित रखना।
विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना "स्मार्ट क्लास" जिससे ग्रामीण परिवेश केबच्चे डिजिटल दुनिया से रूबरू हो सकें, में अवरोध उत्पन्न करना।विद्यालय के समस्त स्टाफ / शिक्षामित्रों का वेतन / मानदेय आहरण में अवरोध उत्पन्न करना।नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रारम्भ होने के उपरान्त बच्चों का नवीन नामांकन न किया जाना।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती स्मिता वर्मा स०अ० का दोषी पाया जाना। जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या में विद्यालय का शैक्षिक माहौल दूषित किये जाने में श्रीमती स्मिता वर्मा स०अ० का दोषी पाया जाना।