विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट,गुर्जर कॉम्प्लेक्स,ग्लेक्सी कोचिंग के बेसमेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का जिला प्रशासन ने सुनाया फरमान
सुनील शर्मा
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
उरई । उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में उरई विकास प्राधिकरण के अधीन क्षेत्रों में जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पांडेय के निर्देशों के अनुसार भवनों के बेसमेंट में निम्नलिखित प्रतिष्ठान द्वारा अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधि बिना अनुमति संचालित किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश दिये गये है।
1-गुर्जर कॉम्पलेक्स, स्थल शहीद भगत सिंह चौराहा निकट बुन्देलखण्ड एजेन्सी उरई जालौन द्वारा बेसमेंट में लगभग 24 दुकानों (गुर्जर कॉम्पेक्स) का संचालन ।
2-ग्लेक्सी कोंचिग सेन्टर, स्थल-करमेर रोड, निकट हाथी मन्दिर उरई जालौन द्वारा ग्लेक्सी कोंचिग सेन्टर, का संचालन बेसमेंट एवं भूतल में कराया जा रहा है।
3- विशाल मेगा मॉर्ट स्थल मु० इन्द्रानगर, राठ रोड रेलवे क्रांसिंग ओवर ब्रिज के समीप उरई जालौन द्वारा बेसमेन्ट के आंशिक भाग में किड्स प्ले जॉन एवं रेस्टोरेन्ट का संचालन।
4-वी -मार्ट मॉल, स्थल-अम्बेडकर चौराहे के समीप उरई जालौन द्वारा बेसमेन्ट के आंशिक भाग में रिलांइस स्मार्ट सेन्टर (ग्रोसरी सेन्टर) एवं मिस्टर सैडविच रेस्टोरेन्ट का संचालन।
5-करमेर रोड, हाथी मन्दिर के सामने उरई जालौन द्वारा मेन्टरशिप प्लस लाइब्रेरी का संचालन बेसमेंट में कराया जा रहा है।
6-श्रीमती शाहीन बेगम पत्नी श्री जलील अहमद, श्री जफीर अहमद, मुवस्सर पुत्रगण श्री जलील अहमद, निर्माण स्थल-मु० पटेल नगर मौजा चौरसी उरई जिला जालौन के द्वारा
जन्नत बार एण्ड रेस्टोरेन्ट का संचालन बेसमेंट में कराया जा रहा है।
उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय द्वारा निर्देश दिये गये है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
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