बस में युवती से अश्लील हरकत :150 किमी कार दौड़ाकर पहुंची मां; ड्राइवर-क्लीनर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
हंस ट्रैवेल्स की बस में सवार एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। युवती की सूचना पर उसकी मां रात को डेढ़ सौ किलोमीटर कार दौड़ाकर पहुंची। साथ ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।
मुंबई से इंदौर लौट रही युवती से बस में छेड़छाड़
इंदौर,पिछले दिनों मुंबई से इंदौर लौट रही एक युवती के साथ बस में हुई छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार ड्राइवर और क्लीनर की जमानत बड़वानी कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। इस केस में तीसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मामला साधारण छेड़छाड़ का नहीं बल्कि अश्लील हरकतों का है।
यात्रियों ने बचाने की कोशिश की, तो मिली धमकी
बस में मौजूद यात्रियों ने युवती की मदद की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया। घटना में सबसे बड़ी भूमिका युवती की मां की रही, जिन्होंने आधी रात को बेटी का फोन मिलते ही लोकेशन ट्रेस की और तुरंत कार से सेंधवा रवाना होकर दो आरोपियों को गिरफ्तार करवाया।
नशे में थे आरोपी, बस में चढ़ाया गया अतिरिक्त युवक
यह घटना 6 नवंबर की है। युवती मुंबई के गोरेगांव से हंस ट्रेवल्स की बस (AR-11 D-1919) में सवार हुई थी। कसारा फूड स्टॉप से ड्राइवर और क्लीनर ने नशे में धुत एक युवक को बस में चढ़ा लिया, जिसके बाद तीनों ने युवती से अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
मां की सजगता से बची बेटी, सेंधवा टोल नाके पर रोकी गई बस
आधी रात को घबराई युवती ने इंदौर में अपनी मां को फोन किया। मां तुरंत परिवार संग कार से रवाना हुईं और सुबह 7 बजे सेंधवा टोल नाके पर बस को रुकवाकर बेटी को उतारा। इस दौरान ड्राइवर माफी मांगने लगा जबकि युवक नशे में बहस करता रहा।
पीड़िता की मानसिक स्थिति को देखते हुए इंदौर में दर्ज हुआ केस
अगले दिन युवती की मां ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को घटना बताई। पुलिस कमिश्नर ने पीड़िता की मानसिक स्थिति को देखते हुए केस इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में दर्ज करवाने का निर्देश दिया।
कलेक्टर से समाजजन मिले, बस ऑपरेटरों को चेतावनी
11 नवंबर को समाजजन व पीड़ित परिवार ने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात की। गंभीरता देखते हुए कलेक्टर ने बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर पैनिक बटन, ड्राइवर-क्लीनर वेरिफिकेशन और सुरक्षा मानकों पर कड़े निर्देश दिए।
FIR में शर्मनाक घटनाक्रम दर्ज, साधारण धाराओं पर आपत्ति
10 नवंबर को युवती ने इंदौर में FIR दर्ज कराई, जिसे सेंधवा पुलिस के पास भेजा गया। बयान के दौरान पीड़िता ने पत्र लिखकर बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस ने साधारण धाराओं में केस दर्ज किया है, जबकि हरकतें गंभीर थीं।
मराठी समाज की आपत्ति पर जमानत खारिज
ड्राइवर और क्लीनर की जमानत याचिका पर मराठी समाज ने एडवोकेट के माध्यम से आपत्ति ली। कोर्ट में घटनाक्रम और सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस