हेमंत सोरेन की कुर्सी पर फिर मंडराने लगा खतरा, HC ने दिया बड़ा झटका,ईडी के समन की अवहेलना के मामले में हाई कोर्ट का रोक से इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया। ईडी के समन अवमानना मामले में एमपी–एमएलए कोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट को चुनौती देने पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब सीएम को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अदालत में जस्टिस एके चौधरी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

हेमंत सोरेन की कुर्सी पर फिर मंडराने लगा खतरा, HC ने दिया बड़ा झटका,ईडी के समन की अवहेलना के मामले में हाई कोर्ट का रोक से इनकार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। समन का पालन नहीं करने को लेकर ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे मामले में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को समाप्त कर दिया गया है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समन अवहेलना से जुड़े मामले में दी गई सशरीर उपस्थित होने की छूट को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को पारित अंतरिम आदेश को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अब सीएम हेमंत सोरेन को मामले की अगली सभी सुनवाइयों में स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा।

जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को कई बार समन भेजा था, लेकिन वे सिर्फ दो बार ही ईडी के समक्ष पेश हुए। बार-बार समन की अवहेलना के आरोप में ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध हेमंत सोरेन ने एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से सशरीर उपस्थिति से छूट मांगी थी, लेकिन विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।

विशेष अदालत के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां प्रारंभिक तौर पर उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उस अंतरिम राहत को वापस ले लिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ट्रायल प्रक्रिया एमपी/एमएलए कोर्ट में बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रहेगी।गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस नए आदेश के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उन्हें आगामी सुनवाइयों में अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

ईडी ने कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की

ईडी के अधिवक्ता अमित दास ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जो राहत दी थी, वो वापस ले ली है। ट्रायल कोर्ट अब तय प्रक्रिया के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा। वहीं, एडवोकेट जनरल राजीव रंजन से इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।