उरई विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न नई टॉउनशिप विकसित करेगा प्राधिकरण, प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का होगा विस्तार, नई मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 हुई लागू।

उरई विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक में नई टॉउनशिप विकसित करने, विकास क्षेत्र का विस्तार करने और मॉडल भवन उपविधियों को लागू करने के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करने, एफएआर में छूट, ऊंचाई सीमा में लचीलापन और अन्य जनहितकारी प्रावधानों को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण ने आवासीय व व्यवसायिक विकास को सुगम बनाने के लिए कई व्यावहारिक निर्णय लिए हैं।

उरई विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न नई टॉउनशिप विकसित करेगा प्राधिकरण, प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का होगा विस्तार, नई मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 हुई लागू।

उरई विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नई टॉउनशिप, भवन निर्माण उपविधियों और जोनिंग रेगुलेशन 2025 को मंजूरी; आवासीय एवं व्यवसायिक भवन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर।

उरई । विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड की वर्चुअल बैठक विमल कुमार दुबे आयुक्त/अध्यक्ष , झॉसी मण्डल झॉसी की अध्यक्षता में की गई। उक्त बैठक में प्राधिकरण की पूर्ववर्ती 28वीं बोर्ड बैठक के प्रस्तावों के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं अवस्थापना निधि, उरई विकास प्राधिकरण के बजट (आय-व्यय) के सम्बन्ध में प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा नई टॉउनशिप विकसित करने हेतु भूमि नियमानुसार क्रय करते हुये नई टॉउनशिप बनाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र का विस्तार किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया। बोर्ड को अवगत कराया गया कि उरई विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने वित्तीय लक्ष्य को मार्च 2025 के अन्त तक प्राप्त कर लिया गया है। बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। एन०एच० 25 (कानपुर रोड) से प्राधिकरण की चौरसी आवास योजना तक सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव उरई विकास प्राधिकरण कार्यालय के उत्तर दिशा से संलग्न सड़क / बम्बी रोड से आवागमन सुगम बनाने हेतु जनहित में सी०सी० रोड बनाने का प्रस्ताव, जालौन बाईपास से प्राईवेट बस स्टैण्ड तक सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रस्ताव एवं जालौन चुंगी से मेहरबाबा केन्द्र के आगे तक सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य विकास कार्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया। उरई विकास प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड बैठक में शासन द्वारा तैयार किये गये मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया। इस उपविधि में जनहित से जुड़ें कई प्रासंगिक प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है एवं कई छूट का प्रावधान किया गया है। अब स्वीकृत ले-आउट एवं योजना के अन्तर्गत 100 वर्गमी० तक के आवासीय एवं 30 वर्गमी० तक के व्यवसायिक भवनों हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट दी गयी है। ऐसे भू-खण्ड स्वामियों को अब केवल पोर्टल पर 01 रूपये का शुल्क जमा करके आर्किटेक्ट के माध्यम से अपनी ड्राईंग का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन मात्र कराना होगा। इस स्वीकृति हेतु शर्त मात्र यह होगी कि भू-खण्ड विवादित न हो एवं मेला क्षेत्र एवं अनाधिकृत ले-आउट / कॉलौनियों के अन्तर्गत न हो एवं सड़क की चौड़ाई का मानक पूर्ण करता हो। शासन द्वारा मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने हेतु लो रिस्क, मीडियम रिस्क एवं हाई रिस्क की तीन श्रेणियां बनायी गई है जिससे कि स्वीकृति प्रक्रिया आसान हो गयी है। अब आवासीय भवनों के 25 प्रतिशत फ्लोर एरिया रेशियों (एफ०ए०आर०) का प्रयोग प्रोफेशनल कार्यों हेतु यथा डाक्टर, चार्टेड एकाउन्टेड, वकील इत्यादि द्वारा किया जा सकेगा। बशर्ते आवासीय भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। भवन उपविधि में व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं के निवारण हेतु पहली बार शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में में कठिनाई निवारण समिति का गठन किया गया है।ग्रुप हाउसिंग / समूह आवास के लिये पहले भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमी० निर्धारित था किन्तु अब इसे अनिर्मित क्षेत्र में घटाकर न्यूनतम 1500 वर्गमी० एवं निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 1000 वर्गमी० कर दिया गया है। जनहित में कई सेवाओं सम्बन्धी व्यवसायिक निर्मार्णो को सड़क की चौड़ाई के अनुसार छूट प्रदान की गई है। भू-आच्छादन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है बशर्ते सेटबैक एवं एफ०ए०आर० का नियमानुसार अनुपालन करना होगा। अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ०ए०आर०) में वृद्धि करने सहित, क्रय योग्य एफ०ए०आर० की व्यवस्था की गई है। एकल अवासीय भवनों हेतु तीन तलों पर पृथक-पृथक किचन स्वीकृत किये जा सकेगे। प्लाटेड विकास के अन्तर्गत 300 वर्गमी० से कम के भू-खण्डों पर स्टिल्ट के साथ तीन मंजिल 15 मी० तक की ऊचाई एवं 300 वर्गमी० से अधिक के भू-खण्डों पर स्टिल्ट के साथ चार मंजिल 17.5 मी० ऊचाई तक की अनुमति होगी। विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रीमियम पर्चेजबल एफ०ए०आर० का प्रावधान भवन उपविधि में पहली बार किया गया है। भवन की ऊचाई में भी छूट प्रदान की गई है। सड़क की चौडाई 45 मी0 से अधिक होने पर भवन निर्माण हेतु ऊचाई का बन्धन समाप्त कर दिया गया है, बशर्ते एअरपोर्ट अथारिटी एवं ए०एस०आई० के मानकों के अनुसार एन०ओ०सी० प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से एन०ओ०सी० हेतु समयसीमा नियत कर दी गई है। जिससे आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) समय से प्राप्त हो सकेगी।

बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष, उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय, प्राधिकरण बोर्ड सदस्य बृज भूषण सिह मुन्नू, बोर्ड सदस्य अनिल यादव, सचिव उरई विकास प्राधिकरण परमानन्द यादव, सहयुक्त नियोजक रविन्द्र गौतम, अतिरिक्त निर्देशक कोषागार एवं पेंशन विभाग झॉसी अनिल कुमार मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्यलेखाधिकारी आनन्द कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उरई राम अचल कुरील, अधीक्षण अभियन्ता जल निगम झॉसी, हिमांशु नेगी द्वारा प्रतिभाग किया गया।