केंद्र का बड़ा फैसला: अब पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा-हर जिले में 2 पंपों पर सुविधा होगी, तेल कंपनियां 5 हजार लीटर स्टॉक रख सकेंगी

केंद्र सरकार ने रविवार को फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिल सकेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी।

केंद्र का बड़ा फैसला: अब पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा-हर जिले में 2 पंपों पर सुविधा होगी, तेल कंपनियां 5 हजार लीटर स्टॉक रख सकेंगी

केंद्र सरकार ने अब राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन की बिक्री का फैसला किया है। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे, जहां यह सुविधा दी जाएगी

नए नियमों के अनुसार, देश के वैसे राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पहले PDS यानी जन वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन नहीं दिया जाता था. इनमें दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं.

Kerosine Distribution on Petrol Pump Govt Notification: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी जंग के चलते पैदा हुए ऊर्जा संकट के बाद केंद्र सरकार ने केरोसिन पर बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोल-डीजल और LPG के बाद आम लोगों के हित में सरकार ने केरोसिन (Kerosine) को लेकर बड़ी राहत दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन मिलेगा. इंडियन ऑयल(Indian Oil), भारत पेट्रोलियम (BPCL)और हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी तेल कंपनियां चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन उपलब्‍ध कराएंगी, जहां से आम लोग केरोसिन खरीद सकेंगे. रसोई गैस की कमी के बीच लोग रसोई में केरोसिन का इस्‍तेमाल कर सकेंगे और स्‍टोव पर खाना बना सकेंगे. 

21 राज्‍यों में लागू होगा सरकार का नोटिफिकेशन 

केंद्र ने रविवार को कहा कि सरकार घरों में केरोसिन के तेजी से वितरण की अनुमति देने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में ढील दे रही है, क्योंकि ईरान युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि इन उपायों से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाना पकाने और रोशनी के लिए घरों में केरोसिन का तात्‍कालिक वितरण संभव हो सकेगा. 

हर जिले में 2 पेट्रोल पंप रख सकेंगे 5,000 लीटर केरोसिन 

देश के 21 राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों में हर जिले में प्रशासन 2 पेट्रोल पंप तय करेगा, जहां केरोसिन वितरण की सुविधा होगी. जिले की चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा, जो आम लोगों के लिए उपलब्‍ध रहेगा. लोग अपने घरों में खाना बनाने रोशनी या अन्‍य उद्देश्‍यों के लिए केरोसिन ले सकेंगे. 

सरकार ने कुछ और राहत भी दी है. जैसे कि केरोसिन के डीलरों को अलग से FORM XVIII लाइसेंस लेने से छूट दी गई है, ताकि वे सीधे पेट्रोल पंपों से केरोसिन बांट सकें. साथ ही सप्लाई और तेज करने के लिए टैंक वाहनों को भी कुछ लाइसेंस नियमों से राहत दी गई है.

अगले 60 दिन या नए आदेश जारी होने तक लागू 

सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था अस्थायी है. यह नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, लेकिन यह केवल 60 दिनों के लिए ही मान्य रहेगी या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगी.

कुल मिलाकर...सरकार का यह कदम केरोसिन सप्लाई को मजबूत करने और जरूरतमंद लोगों तक इसे तेजी से पहुंचाने की कोशिश है. अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं, तो आने वाले समय में इस तरह के और फैसले भी देखने को मिल सकते हैं.