हर पात्र नागरिक बने मतदाता: जालौन DM की अपील, फार्म-6 में सही जानकारी और दस्तावेज अनिवार्य

राजेश कुमार पाण्डेय (जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम जालौन) ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत नए मतदाताओं से फार्म-6 भरते समय सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र, सही वर्तनी में नाम-पता, स्पष्ट पासपोर्ट साइज फोटो (निर्धारित मानकों के अनुसार), मोबाइल नंबर और वैध निवास प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

हर पात्र नागरिक बने मतदाता: जालौन DM की अपील, फार्म-6 में सही जानकारी और दस्तावेज अनिवार्य

हर पात्र नागरिक बने मतदाता, डीएम की जनपदवासियों से अपील

 फार्म-6 भरते समय घोषणा पत्र, निवास प्रमाण व सही जानकारी अनिवार्य

उरई । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नये मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु फार्म-6 भरते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, जिससे मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित तैयार हो और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाये। फार्म-6 में आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र में त्रुटि की संभावना कम होगी तथा भविष्य में मतदान केन्द्र पर पहचान सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ECINET ऐप पर ऑनलाइन फार्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन भरते समय डिजिटल फोटोग्राफी के निर्धारित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य है। आवेदक की रंगीन, स्पष्ट, उच्च गुणवत्ता वाली पासपोर्ट साइज फोटो (4.5 सेमी×3.5 सेमी), JPEG फॉर्मेट में अधिकतम 2 MB आकार की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक के सिर एवं कंधों का ऊपरी भाग स्पष्ट दिखाई दे तथा चेहरे का भाग लगभग 75 प्रतिशत हो। फोटो में कोई सिलवट, धुंधलापन, छाया अथवा प्रतिबिम्ब नहीं होना चाहिए। आवेदक का चेहरा सामान्य भाव में, खुली आँखों एवं बंद मुँह के साथ सीधे कैमरे की ओर होना चाहिए। यदि चश्मा पहना गया हो तो आँखें स्पष्ट दिखाई दें तथा लेंस रंगीन न हों। पृष्ठभूमि सादी एवं हल्के रंग की हो तथा फोटो में अन्य कोई व्यक्ति या वस्तु न हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वयं एवं संबंधी का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए। केवल एक भाषा में नाम भरने पर प्रणाली द्वारा स्वतः रूपांतरण में वर्तनी त्रुटि की संभावना रहती है। संबंधी के रूप में पिता/माता/पति/पत्नी में से किसी एक का नाम अंकित किया जाये तथा तृतीय लिंग के मामले में विधिक संरक्षक (गुरू) का उल्लेख किया जाये। विवाहित महिला आवेदकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम भरा जाना चाहिए तथा जो विकल्प लागू न हो उसे काट दिया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान निवास का पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना अनिवार्य है, जिसमें मकान/भवन संख्या, गली/मोहल्ला/सड़क, शहर/गांव, डाकघर, पिनकोड, तहसील, जनपद एवं राज्य का नाम अवश्य लिखा जाये। पते के निकट किसी प्रमुख लैण्डमार्क का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। सामान्य निवास प्रमाण हेतु निर्धारित अभिलेखों में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए, जैसे पानी/बिजली/गैस बिल (कम से कम एक वर्ष का), आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख, पंजीकृत किराया पट्टा अथवा विक्रय विलेख। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से पिनकोड सही अंकित करने पर बल देते हुए कहा कि त्रुटिपूर्ण पिनकोड के कारण मतदाता फोटो पहचान पत्र के वितरण में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है। अतः आवेदन करते समय सही पिनकोड अवश्य अंकित किया जाये। उन्होंने कहा कि फार्म-6 में मोबाइल नम्बर अवश्य दर्ज करें। मोबाइल नम्बर अंकित होने से आवेदक ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ट्रैक कर सकता है तथा ई-इपिक को एक से अधिक बार डाउनलोड भी कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि नये मतदाता के रूप में पंजीकरण करते समय उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का सावधानीपूर्वक पालन करें। साथ ही जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र में फोटो, पता या अन्य प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि हो, वे संशोधन हेतु फार्म-8 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें, जिससे जनपद में कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।