खनन वाहनों में Vehicle Tracking System अनिवार्य, पट्टाधारक और भण्डारणकर्ताओं के लिए पंजीकरण व आरएफआईडी स्कैनर/वे-ब्रिज स्थापना पर निर्देश
उरई में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार ने खनन क्षेत्र में उपखनिज (बालू/मौरम, गिट्टी, बोल्डर आदि) परिवहन करने वाले सभी वाहनों में Vehicle Tracking System (VTS) अनिवार्य किए जाने का निर्देश दिया। इसके तहत सभी पट्टाधारक और भण्डारणकर्ताओं को अपने वाहनों का विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर पंजीकरण करना होगा। खनन क्षेत्र और भण्डारण स्थलों पर आरएफआईडी स्कैनर और वे-ब्रिज स्थापित कर उन्हें पोर्टल से लिंक करना अनिवार्य है, ताकि VTS का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 26 अगस्त 2025 को विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई।

VTS के सुचारु संचालन के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in का उपयोग
उरई अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी खनिज संजय कुमार ने समस्त पट्टाधारक, समस्त भण्डारणकर्ता, अध्यक्ष ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन, समस्त उपखनिज ट्रांसपोर्टर को बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में उपखनिज बालू/मौरम, गिट्टी बोल्डर आदि का परिवहन करने वाले वाहनों में Vehicle Tracking System (VTS) लगाये जाने हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर वाहनों का पंजीकरण तथा पट्टाधारको / भण्डारणकर्ताओं के खनन क्षेत्र/भण्डारण स्थल पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर, वे-ब्रिज स्थापित करने तथा उसे विभागीय पोर्टल से लिंक कराया जाना है, जिससे वाहनों में Vehicle Tracking System (VTS) को सुचारु रुप से संचालन हो सकें। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2025 को समय सायं 04:30 बजे विकास भवन सभागार में बैठक आहूत की गयी है।