सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन : कानून सबके लिए बराबर है, सिवनी हवाला मनी लूटकांड में SDOP समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR
सिवनी हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
 
                                सिवनी के हवाला मनी लूट मामले मोहन यादव सरकार का कड़ा रूख, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कानून की नजर में सभी, चाहे वे अधिकारी-कर्मचारी हों या आम नागरिक, समान हैं। जो भी गलती करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
सिवनी में हुए हवाला मनी लूट प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और की गई कार्रवाई के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पुलिस अधिकारी, जिन पर नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा का दायित्व है, यदि वे ही 'अमानत में खयानत' करते हैं, तो यह निंदनीय और अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर लूट और अपराध से बचाने की जिम्मेदारी है, यदि वे ही अपराध करने लगें तो समाज में अराजकता फैलेगी।
उन्होंने कहा कि सिवनी प्रकरण में लिप्त सभी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों पर न केवल कायमी की गई है, बल्कि उनके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्रवाई प्रदेश में 'कानून सबके लिए बराबर है' की भावना स्थापित करने में एक मिसाल बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार आमजन के कल्याण के लिए समर्पित है। बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन गलती करने वालों को दंडित किया जाएगा।
ये आरोपी पुलिस की हिरासत में
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षड़यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्स्टेबल योगेंद्र, कॉन्स्टेबल नीरज और कॉन्स्टेबल जगदीश को हिरासत में ले लिया है.
इनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं.
क्या है सिवनी हवाला मनी लूट मामला
मध्य प्रदेश के सिवनी में 1.45 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि इस प्रकरण में संलिप्त बताए जा रही SDOP और टीआई सहित 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.
जानकारी के अनुसार, लखनवाड़ा थाने में 11 अक्टूबर को सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तार के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 112(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में उल्लेख है कि पुलिस को जबलपुर से नागपुर ले जाई जा रही अवैध रकम और मादक पदार्थों की सूचना मिली थी. जांच के दौरान MH13 EK 3430 नंबर की क्रेटा गाड़ी से 1.45 करोड़ रुपये बरामद किए गए, लेकिन इस दौरान आरोपी फरार हो गए.
रिपोर्ट के अनुसार, SDOP पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैराम ने 10 अक्टूबर को जब्त की गई रकम को कोतवाली मालखाने में जमा कराया था. पुलिस ने इस रकम को जुए या सट्टे से जुड़ा बताया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा और डीआईजी राकेश सिंह सिवनी पहुंचे और कंट्रोल रूम में देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक की गई. इसी दौरान SDOP पूजा पांडे भी आईजी के सामने पेश हुई.
 प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस
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