सूरत में GST एडवाइजरी से व्यापारियों को बड़ी राहत – चम्पालाल बोथरा (CAIT)
सूरत में CAIT के राष्ट्रीय चेयरमैन चम्पालाल बोथरा ने GST विभाग की नई एडवाइजरी का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों, खासकर छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए बड़ी राहत बताया है। अब अपील से पहले 10% अतिरिक्त राशि जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही, रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए पहले ही त्रुटियों को सुधारने का विकल्प मिलेगा, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी तथा Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा।
CAIT ने नई व्यवस्था का किया स्वागत
छोटे और मध्यम व्यापारियों को मिलेगा सीधा फायदा
अपील से पहले 10% जमा करने की बाध्यता खत्म
Surat -कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के टेक्सटाइल गारमेंट कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन चम्पालाल बोथरा ने जीएसटी विभाग द्वारा जारी नई एडवाइजरी का स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बताया है।
उन्होंने कहा कि पहले जिन व्यापारियों को असेसमेंट या डिमांड ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी होती थी, उन्हें अतिरिक्त 10% राशि जमा करनी पड़ती थी, जिससे उन पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था। अब नई व्यवस्था के अनुसार, अपील से पहले यह अतिरिक्त 10% जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
बोथरा ने बताया कि अब व्यापारी पहले डिमांड ऑर्डर के खिलाफ रेक्टिफिकेशन (Rectification) के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी DRC-03 के माध्यम से जमा टैक्स को समायोजित कर सही निर्णय लेंगे और नया आदेश जारी करेंगे। इस प्रक्रिया से अपील प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पहले जीएसटी पोर्टल में तकनीकी कारणों से कई बार 10% अतिरिक्त राशि की गणना गलत तरीके से हो जाती थी, जिससे व्यापारियों को परेशानी होती थी। नई एडवाइजरी से यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी।
चम्पालाल बोथरा ने केंद्र सरकार और जीएसटी विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय व्यापार जगत के हित में एक सकारात्मक कदम है और इससे व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करती रहेगी और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस