मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का DA 5% बढ़ा: अप्रैल से मिलेगा फायदा, एरियर 6 किस्तों में; पेंशनर्स को एकमुश्त भुगतान
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के DA में 5% की बढ़ोतरी की गई है।
MP कर्मचारियों को राहत: 5% बढ़ा DA, अप्रैल से बढ़ेगी सैलरी; एरियर 6 किस्तों में, पेंशनर्स को एकमुश्त भुगतान
कर्मचारियों को बड़ी राहत: DA में 5% की बढ़ोतरी
अप्रैल की सैलरी से मिलेगा सीधा फायदा
छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को लाभ
एरियर का भुगतान 6 किस्तों में होगा
मध्य प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल माह की सैलरी से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।
सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि इसका नकद लाभ कर्मचारियों को अप्रैल 2026 की सैलरी से मिलना शुरू होगा।
DA 252% से बढ़कर 257% हुआ
वित्त विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है।
अप्रैल से मिलेगा कैश बेनिफिट
सरकार के निर्णय के अनुसार, बढ़े हुए DA का वास्तविक नकद लाभ 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा, जिसका भुगतान मई 2026 में किया जाएगा।
एरियर 6 किस्तों में मिलेगा
1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों को 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। ये किस्तें मई से अक्टूबर 2026 तक हर महीने जारी की जाएंगी।
रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के लिए खास प्रावधान
इस अवधि में सेवानिवृत्त हो चुके या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में एरियर की पूरी राशि एकमुश्त उनके या उनके नामांकित परिजनों को दी जाएगी।
DA गणना के नियम तय
सरकार ने DA की गणना के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि DA को वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
बजट सीमा में ही होगा भुगतान
सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि DA वृद्धि से होने वाला खर्च उनके स्वीकृत बजट के भीतर ही रखा जाए।
राज्यपाल के नाम से जारी हुआ आदेश
यह आदेश उप सचिव विवेक कुमार घाटो द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और इसकी प्रतियां सभी संबंधित विभागों और जिलों को भेज दी गई
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस