उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 3 लाख 7 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण, 78 हजार से अधिक प्रकरण 90 दिन में हुए निस्तारित
प्रदेश के उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपभोक्ताओं को तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। जून 2025 तक 3,31,789 में से 3,07,536 प्रकरणों का निराकरण। 78,020 प्रकरणों का निस्तारण 90 दिन के भीतर।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, शिवपुरी, सागर, मुरैना व मंदसौर जैसे जिलों में सर्वाधिक प्रकरण निराकृत।
भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपभोक्ताओं के आवेदन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जून 2025 तक आयोग में दर्ज 3,31,789 प्रकरणों में से 3,07,536 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
मंत्री राजपूत ने कहा कि इनमें से 78,020 प्रकरणों का निस्तारण 90 दिन के भीतर किया गया, जो उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है
जिला स्तर पर निराकृत प्रकरण (चयनित आंकड़े):
भोपाल क्र.-1 : 19,498
इंदौर क्र.-1 : 27,916
ग्वालियर : 23,210
जबलपुर क्र.-1 : 15,464
उज्जैन : 12,537
रीवा : 11,904
शिवपुरी : 11,084
सागर : 9,297
मुरैना : 9,162
मंदसौर : 7,954
इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी हजारों मामलों का निराकरण किया गया है।
मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आयोग में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।