राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम के दो मददगारों को कोर्ट से मिली जमानत,बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर

राजा रघुवंशी की हत्या के दो सह आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है. दोनों पर आरोप है कि राजा की हत्या के बाद इन्होंने सोनम रघुवंशी को शरण दी थी. इसके साथ ही उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम के दो मददगारों को कोर्ट से मिली जमानत,बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

Raja Raghuvanshi Murder Case Update: राजा रघुवंशी की हत्या के दो सह-आरोपियों को जमानत दे दी गई है. शिलांग की एक अदालत में आरोपियों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार पर आरोप है कि दोनों ने राजा की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम की सबूत छिपाने में मदद की थी.

वकील ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, राजा रघुवंशी की हत्या के सह-आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई. वकील का कहना है कि दोनों व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी को शरण दी और सबूत को छिपाने में मदद की, लेकिन हत्या में प्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका नहीं है. उनके ऊपर लगाई गई धाराएं जमानती हैं, जिस कारण से कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की है.

जानकारी के मुताबिक, इंदौर के जिस फ्लैट में सोनम ने राजा की हत्या के बाद ठहरी थी, लोकेंद्र तोमर उसका मालिक था और बलबीर अहिरवार फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड था. दोनों को पुलिस द्वारा सबूतों को छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र तोमर ने सोनम को शरण देकर उसे छिपाने की कोशिश की थी.

बताया जा रहा है कि आरोपियों की जमानत से मेघालय पुलिस खुश नहीं है. उन्होंने जमानत पर विरोध जताया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत को मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं. ट्रायल प्रक्रिया के दौरान दोनों आरोपियों को इन शर्तों का पालन करना होगा.