सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत, टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: डॉग लवर्स को मिली राहत, अब टीका लगने के बाद आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे उसी क्षेत्र में

सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत, टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते

आवारा कुत्तों को नहीं भेजा जाएगा शेल्टर होम… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court Today Hearing News : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 22 अगस्त दिल्ली-एनसीआर के सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुना सकता है. 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. आवारा कुत्तों को छोड़ दिया, जाएगा मगर एक शर्त के साथ.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

– Pet लवर अंबिका शुक्ला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. यह हमारे लिए बड़ी राहत है और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर समाधान की ओर कम करें ताकि भारत को रेबीज मुक्त बनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुले में खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी लेकिन पहले उन्हें जगह तो बनानी होगी कुत्तों को भूख तो नहीं मारा जा सकता. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन जो पैसों वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसे पर एक बार उन्हें सोचना चाहिए. जानवर तब तक हिंसक नहीं होता जब तक उसके साथ हिंसा नहीं की जाती और रहता है कि अब उन्हें वैक्सीनेटर और स्टेरलाइज करने के बाद बंधक नहीं बनाया जाएगा क्योंकि कुत्तों की जगह सड़क पर है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखें. हालांकि, इसमें इस बात को संशोधित किया है कि कुत्तों को अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि नसबंदी, टिकाककरण के बाद ही उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उनको उठाया गया था.

अदालत ने आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि यह अभी अंतरिम आदेश है, इसलिए संक्षेप में चर्चा की गई है. अदालत ने बताया कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार (implead) बना दिया है.

– सुप्रीम कुत्तों ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. इस तरह के भोजन खिलाने के कारण ही कई घटनाएं घटित हुई हैं. कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज़ बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत और गंभीर रूप से जख्मी भी हुए.

आवारा कुत्तों के लिए अलग भोजन स्थल बनाए. कुत्तों को गोद लेने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवेदन करें.

– सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमार और काटने वाले कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे. वहीं सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है. वहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया है.

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर मे आवारा कुत्तों पर जारी पिछला आदेश अब नए कलेवर और तेवर में पूरे देश में लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए देश की सभी अदालतों मे लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए. आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालने सहित इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा कि यह बेहद संतुलित ऑर्डर है. कोर्ट ने सभी राज्यों को इस केस में शामिल कर लिया है. कुत्तों से संबंधित सभी राज्यों की अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक ही केस में तब्दील किया जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और आक्रामक कुत्तों को एनिमल शेल्टर में रखा जाएगा. इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी को निर्धारित जगहों पर ही फीडिंग क्षेत्र बनाने को कहा है.