व्यावसायिक कार्यों में निजी वाहनों के प्रयोग पर होगी सख्ती – जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

उरई में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने निजी वाहनों के व्यावसायिक कार्यों में उपयोग पर सख्ती का आदेश दिया है। उन्होंने होटल, ट्रैवल एजेंसियां, कूरियर सेवाएं और अन्य संस्थानों को केवल वाणिज्यिक वाहनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। शासनादेश के बावजूद नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित जांच करेंगे ताकि यातायात, कर और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

व्यावसायिक कार्यों में निजी वाहनों के प्रयोग पर होगी सख्ती – जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

होटल, ट्रैवल एजेंसियां और कूरियर सेवाओं को केवल वाणिज्यिक वाहन प्रयोग करने के निर्देश

शासनादेश के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन

उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी नियमित जांच करेंगे

कदम से यातायात, कर और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी

उरई । शासन के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
उन्होंने कहा कि होटल, ट्रैवेल एजेंसियां, कूरियर सेवाएं एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान अपने कार्यों के लिए केवल वाणिज्यिक वाहनों का ही उपयोग करें।जिलाधिकारी ने कहा कि संज्ञान में आया है कि शासनादेश के बावजूद भी बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जो नियमानुसार पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक प्रवर्तन अधिकारियों से इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और यदि किसी स्तर पर शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित सहायक परिवहन अधिकारी /प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संस्तुति की जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की नियमित जांच करें और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कदम न केवल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है बल्कि इससे कर व्यवस्था व सुरक्षा भी मजबूत होगी।