जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला! सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रेट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी,22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी तमाम चीजें
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी सिस्टम में 5% और 18% के ही स्लैब रेट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक काउंसिल मे 12% और 28% के स्लैब रेट को हटाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक आज 3 सितंबर को शुरू हुई है और यह कल यानी 4 सितंबर तक जारी रहेगी

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई. वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे.
56th GST Council Meeting: नई दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय जीएसटी स्लैब को सरल करते हुए 12% और 28% की दरों को खत्म करना रहा। अब केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इस बदलाव से कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। सरकार के मुताबिक, 12% स्लैब की 99% वस्तुएं 5% और 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% स्लैब में शामिल होंगी। इसके अलावा, तंबाकू और लग्जरी सामान जैसे ‘सिन गुड्स’ के लिए 40% का नया स्लैब प्रस्तावित है।
22 सितंबर से लागू होंगे फैसले
वित्त मंत्री ने बताया कि ये निर्णय 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इस सुधार से उपभोक्ता वस्तुओं जैसे घी, नमकीन, दवाइयां, और इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन) की कीमतें कम होने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और स्वास्थ्य बीमा पर भी कर राहत की चर्चा है। यह कदम जीएसटी 2.0 के तहत उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए राहतकारी होगा।
अब होंगे तीन स्लैब
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सर्वसम्मति से सभी ने जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति व्यक्त की है। अब तीन स्लैब होंगे। प्रभावी रूप से यह 5% और 18% होगा। 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा।